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बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय, दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट का आदेश

बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय, दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट का आदेश

बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय, दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट का आदेश
दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता Brij Bhushan Sharan Singh के खिलाफ आरोप तय किया है।

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Singh) के खिलाफ आरोप तय किया है। दिल्ली की कोर्ट ने आईपीसी की धारा 354 और 354 ए के तहत आरोप तय किए हैं।

बृजभूषण पर महिला के साथ यौन उत्पीड़न आरोप लगाया गया है। कोर्ट को बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री मिली है। कोर्ट का कहना है, ”बृजभूषण के खिलाफ प्रत्येक पीड़ित के संबंध में धारा 354 और 354ए के तहत आरोप तय किए गए।”  अदालत का कहना है कि बृजभूषण को छठे पहलवान द्वारा लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया गया।

दिल्ली पुलिस ने दायर किया था आरोप पत्र

दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ मामले में 15 जून को धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर (हमला या आपराधिक बल), 354 ए (यौन उत्पीड़न), 354 डी (पीछा करना) और आईपीसी की धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप पत्र दायर किया था। पुलिस ने इस मामले में डब्ल्यूएफआई के निलंबित सहायक सचिव विनोद तोमर पर भी आरोप लगाया था।

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