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Mahendra Singh Dhoni के 100 करोड़ रुपये मानहानि केस में आईपीएस G Sampath Kumar को झटका, मद्रास हाईकोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार

Mahendra Singh Dhoni के 100 करोड़ रुपये मानहानि केस में आईपीएस G Sampath Kumar को झटका, मद्रास हाईकोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार

Mahendra Singh Dhoni के 100 करोड़ मानहानि केस में IPS G Sampath Kumar को झटका, Madras High Court MS Dhoni defamation case IPL spot fixing case
MS Dhoni defamation case-IPL spot fixing case: आईपीएस अधिकारी जी संपत कुमार (G Sampath Kumar) ने खुद पर चल रहे मानहानि केस पर रोक लगाने की मांग की थी। इसके लिए उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) में एक याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने कुमार की इस याचिका को खारिज कर दिया है। संपत […]

MS Dhoni defamation case-IPL spot fixing case: आईपीएस अधिकारी जी संपत कुमार (G Sampath Kumar) ने खुद पर चल रहे मानहानि केस पर रोक लगाने की मांग की थी। इसके लिए उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) में एक याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने कुमार की इस याचिका को खारिज कर दिया है। संपत पर पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (Mahendra Singh Dhoni) ने मानहानि का केस किया था। जस्टिस एन शेषशायी ने अपने फैसला में कहा कि इस समय किसी भी तरह का आदेश देने से 2014 से चल रहे मुख्य केस के आगे बढ़ने पर निश्चित रूप से असर पड़ेगा। यह टिप्पणी करते हुए उन्होंने याचिका खारिज कर दी। खेल की ताजा खबरों के लिए पढ़ते रहिए Hindi.InsideSport.IN

Mahendra Singh Dhoni-G Sampath Kumar-Madras High Court:  भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने 2014 में 100 करोड़ रुपये की मानहानि का केस किया था। माही की ओस से दायर याचिका में कहा गया था कि एक TV मीडिया कंपनी और कुछ लोगों ने कथित तौर पर छवि खराब करने वाली खबरें चलाईं। इन खबरों के मुताबिक महेंद्र सिंह धोनी IPL मैचों में मैच व स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी में शामिल थे। उन्होंने जी संपत कुमार समेत मानहानि के मामले में शामिल आरोपियों पर बयान देने और उन्हें छापने पर रोक लगाने की मांग की थी। संपत कुमार आईपीएल सट्टेबाजी मामले की जांच में शामिल रहे थे।

MS Dhoni defamation case-IPL spot fixing case: एमएस की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि 11 फरवरी 2014 से आरोपी उनके खिलाफ छवि खराब करने वाले बयान दे रहे हैं। इन बयानों का मकसद दुनियाभर के क्रिकेट फैंस की नजरों में धोनी की छवि खराब करने का है। माही की ओर से उन्हें हुए नुकसान के बदले में 100 करोड़ रुपये का मुआवजा देने की मांग की गई थी। इस पर जस्टिस तमिलवेनन (अब रिटायर) ने अंतरिम रोक लगा दी थी और आगे से ऐसा नहीं करने को कहा था।

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Mahendra Singh Dhoni-G Sampath Kumar-Madras High Court:  आईपीएस अधिकारी जी संपत कुमार ने मानहानि केस को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। अपने एफिडेविट में उन्होंने कहा कि यह केस उन पर लगाम लगाने के लिए किया गया है। इसी वजह से यह केस मद्रास हाई कोर्ट में दायर किया जबकि मानहानि का केस झेल रहे बाकी तीन लोगों में से कोई भी तमिलनाडु में नहीं रहता है।

स्पॉट फिक्सिंग केस क्या है
MS Dhoni defamation case-IPL spot fixing case: दरअसल 2013 आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग केस में तीन खिलाड़ियों को गिरफ्तार किया गया था। इनमें तेज गेंदबाज श्रीसंत, अंकित चव्हाण और अंकित चंदीला शामिल थे। इसके अलावा सीएसके के मालिक एन श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मयप्पन का नाम भी सट्टेबाजी में आया था। हालांकि बाद में उनकी मैदान में एंट्री बैन कर दी गई थी। इसके अलावा स्पॉट फिक्सिंग के कारण सीएसके और राजस्थान रॉयल्स पर दो साल का बैन भी लगाया गया था।

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